नई बिल्डिंग गाइडलाइन: आग से बचाव के सख्त नियम, ऊंचाई सीमा 24 मीटर हुई
देश में भवन निर्माण को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है। अब नई बिल्डिंगों के लिए फायर सेफ्टी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें ऊंचाई की सीमा को बढ़ाकर 24 मीटर कर दिया गया है। यह कदम शहरी इमारतों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है।
नए मानक के अनुसार, 24 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए फायर सेफ्टी के सख्त नियम लागू होंगे। इसमें फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, आपातकालीन निकासी मार्ग और फायर ब्रिगेड की पहुंच जैसी सुविधाएं अनिवार्य होंगी। पहले यह सीमा 15 मीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 24 मीटर किया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव से छोटी और मझोली इमारतों पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊंची इमारतों के लिए सुरक्षा मानक और कड़े हो जाएंगे। यह गाइडलाइन नए निर्माणों के लिए तुरंत लागू होगी, जबकि पुरानी इमारतों को अपग्रेड करने के लिए समय दिया जाएगा।
सरकार का मकसद शहरी क्षेत्रों में आग से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह कदम देश में बढ़ते शहरीकरण और ऊंची इमारतों के निर्माण के मद्देनजर बेहद अहम माना जा रहा है।
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