बड़ी खबर: TET परीक्षा की समयसीमा बढ़ी, अब 2028 तक मिलेगा मौका, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Shivshakti Singh
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सुप्रीम कोर्ट ने TET की समयसीमा बढ़ाकर दी बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सेवारत शिक्षकों को TET पास करने की समयसीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी है। इससे लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जो अब तक यह परीक्षा पास नहीं कर पाए थे।

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जो शिक्षक पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए TET पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। RTE एक्ट के तहत हर शिक्षक का न्यूनतम योग्यता मानकों को पूरा करना जरूरी है।

क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया ‘अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती’, लेकिन शिक्षकों को पर्याप्त मौका देने के लिए समयसीमा बढ़ाई गई है। कोर्ट ने इस मामले में दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले से सरकारी और निजी स्कूलों के लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे।

शिक्षकों के लिए क्या है निर्देश?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2028 तक सभी सेवारत शिक्षकों को TET पास करना होगा। ऐसा न करने पर उनकी नौकरी पर संकट आ सकता है। यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

Tags: TET deadline 2028, Supreme Court TET extension, Teacher Eligibility Test, RTE Act teachers

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